Bhagalpur News : भागलपुर जिले में जिला परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 34 हाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह पूरी प्रक्रिया जिला परिषद कार्यालय में चरणबद्ध तरीके से की जा रही है, जहां पारदर्शी बोली प्रणाली के तहत योग्य बोलीदाताओं का चयन किया जाएगा. प्रशासन का लक्ष्य है कि पूरी प्रक्रिया 29 अप्रैल तक पूरी कर ली जाए, जिसके बाद अंतिम निर्णय घोषित किया जाएगा. शर्तों के अनुसार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को हाट का अधिकार मिलेगा, जबकि किसी भी नियम के उल्लंघन पर बंदोबस्ती और लीज रद्द की जा सकती है. इस बार पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया है ताकि किसी तरह की अनियमितता की संभावना न रहे.
बंदोबस्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक तैयारी
जिला परिषद ने स्पष्ट किया है कि हाटों की बंदोबस्ती चरणबद्ध तरीके से की जा रही है. बोली प्रक्रिया को अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जा रहा है ताकि चयन पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके. हाटों के साथ-साथ फलकर और अन्य राजस्व स्रोतों की भी बंदोबस्ती की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि इस प्रक्रिया में सभी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.
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यहां देखें हाटों की सूची
- नाथनगर अंचल: कजरैली हाट, सजौर हाटा
- शाहकुंड अंचल: दासपुर हाटा, रामपुरडीह हाट, पचरूखी हाट
- सबौर अंचल: बगडेर फलकर
- जगदीशपुर अंचल: शाहजंगी मवेशी हाट
- कहलगांव अंचल: कहलगांव तीनटंगा आढ़त खुंटा गडाई, नंदलालपुर हाट, एकडारा हाट
- सन्हौला अंचल: साहूपाड़ा मवेशी हाट, सनोखर अड़गड़ा, बैसा पोठिया नाव घाट, गुदड़ी हाट
- पीरपैंती अंचल: पीरपैंती हाट बाजार, श्रीरामपुर हाट गोविंदपुर
- नवगछिया अंचल: बट्टी बाजार, आढ़त रसलपुर, मक्खातकिया, पुनामा प्रतापनगर घाट, सुकचा नगरह गुढड़घाट
- खरीक अंचल: राजस्व हाट खरीक, महादेवपुर जहाज घाट, सलेमपुर अलालपुर, दादपुर लोकमानपुर घाट
- बिहपुर अंचल: बभनगामा हाट, बिहपुर हाट, झंडापुर हाट, एनएच 31 क्षेत्र सहित विभिन्न राजस्व मार्ग
- नारायणपुर अंचल: गनौल नारायणपुर से बिहपुर भाग एनएच 31 बीरबन्ना चौक तक का क्षेत्र
- रंगरा चौक अंचल: पथरघट्टा घाट
- सुलतानगंज अंचल: अबजूगंज राजस्व घाट
तीनटंगा कहलगांव घाट फेरी सेवा पर भी बोली
जिला परिषद ने तीनटंगा कहलगांव घाट फेरी सेवा की भी बंदोबस्ती करने का निर्णय लिया है. इसके लिए 5 लाख 63 हजार 500 रुपये की सुरक्षित जमा राशि निर्धारित की गई है. यह बंदोबस्ती तीन वर्ष के लिए होगी. चयनित बोलीदाता को सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और किसी भी नियम के उल्लंघन पर अनुबंध रद्द किया जा सकता है.
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