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बिहार के कॉलेजों में प्रिंसिपल बनना अब आसान नहीं, राजभवन ने लागू किए नए नियम

Bihar principal rules : बिहार के अंगीभूत कॉलेजों में प्रधानाचार्य नियुक्ति को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है. अब अनुभव, आयु और चयन प्रक्रिया से जुड़े स्पष्ट मानक तय कर दिए गए हैं. राजभवन ने सभी विश्वविद्यालयों को इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

Bihar principal rules : बिहार के अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया अब नए नियमों के तहत संचालित होगी. राजभवन ने इस संबंध में विश्वविद्यालयों को विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे हैं. नई व्यवस्था के तहत कॉलेजों के शीर्ष प्रशासनिक पद पर नियुक्ति के लिए अनुभव, आयु, चयन प्रक्रिया और सेवा आचरण से जुड़े मानकों को स्पष्ट किया गया है.

लंबे अध्यापन अनुभव वालों को ही मिलेगा अवसर

नए प्रावधानों के मुताबिक किसी भी अभ्यर्थी को प्रधानाचार्य पद के लिए तभी योग्य माना जाएगा, जब उसके पास कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो. राजभवन का मानना है कि संस्थानों का नेतृत्व अनुभवी शिक्षकों के हाथों में रहने से शैक्षणिक और प्रशासनिक गुणवत्ता बेहतर होगी.

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आरक्षण नीति के अनुसार होगी नियुक्ति

विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि प्रधानाचार्य चयन के दौरान राज्य सरकार की आरक्षण व्यवस्था का पूरी तरह पालन किया जाए. किसी भी स्तर पर आरक्षण नियमों से विचलन पाए जाने पर जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी.

Bihar principal rules : चयन से पहले होगी पृष्ठभूमि की जांच

प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सेवा संबंधी जानकारी और रिकॉर्ड की जांच की जाएगी. जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ गंभीर प्रकृति के मामले या आरोप लंबित होंगे, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में आगे बढ़ाने पर रोक लगाई जा सकती है. इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में जवाबदेह नेतृत्व सुनिश्चित करना बताया गया है.

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यूजीसी मानकों को बनाया गया आधार

राज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित मानकों के अनुरूप ही पूरी की जाएगी. विश्वविद्यालयों को चयन प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्तर की पात्रता और गुणवत्ता मानकों को प्राथमिकता देने को कहा गया है.

पांच साल का रहेगा कार्यकाल

प्रधानाचार्य पद पर चयनित व्यक्ति को पांच वर्ष के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रदर्शन के आधार पर एक और अवधि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है. हालांकि यह विस्तार स्वतः नहीं मिलेगा, बल्कि निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद ही संभव होगा.

पद पर बने रहने के लिए आचरण भी अहम

नियमों में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि कार्यकाल के दौरान किसी प्रधानाचार्य के खिलाफ गंभीर आरोप प्रमाणित होते हैं, तो उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई की जा सकती है. इससे प्रशासनिक जवाबदेही बनाए रखने की कोशिश की गई है.

इंटरव्यू और उम्र सीमा भी तय

चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार को भी महत्व दिया गया है. इंटरव्यू के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं. वहीं उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 60 वर्ष तय की गई है. इससे अधिक आयु वाले शिक्षक इस पद के लिए पात्र नहीं होंगे.

समिति करेगी अंतिम अनुशंसा

प्रधानाचार्य चयन की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय स्तर पर गठित तीन सदस्यीय समिति को दी गई है. यही समिति उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार करेगी. नए दिशा-निर्देशों को कॉलेज प्रशासन में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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सोनी कुमारी
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. सरल भाषा और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पहचान मानी जाती है. डिजिटल पत्रकारिता में समाचार लेखन और कंटेंट प्रेजेंटेशन का अच्छा अनुभव है. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
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