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इनकम टैक्स रिटर्न देर से भरने पर भी मिलेगा रिफंड, नए बिल से मिलेगी बड़ी राहत

Muzaffarpur News: लोकसभा में नया आयकर बिल पारित हो गया है, जिससे टैक्स दाताओं को कई राहतें मिलेंगी. अब आयकर रिटर्न देर से भरने पर भी बिना जुर्माने के रिफंड मिलेगा.

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Muzaffarpur News: लोकसभा में नया आयकर बिल पारित हो गया है, जो आयकर कानून 1961 की जगह लेगा और अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगा. नए कानून में टैक्स दाताओं को कई नई सुविधाएं दी गई हैं. सबसे खास बात यह है कि अब आयकर रिटर्न देर से भरने पर भी रिफंड मिलेगा और इसके लिए कोई जुर्माना नहीं देना होगा. इससे छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी.

नए कानून के तहत टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय मूल्यांकन और वित्त वर्ष का उल्लेख करने की बजाय केवल टैक्स इयर का उल्लेख करना होगा. तय तिथि के नौ महीने के अंदर भी आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा, साथ ही चार साल पुराने टैक्स इयर के अपडेटेड रिटर्न भी जमा किए जा सकेंगे.

प्रॉपर्टी डिडक्शन से जुड़े नियम भी सरल किए गए हैं. जिन व्यवसायिक संपत्तियों का उपयोग नहीं हो रहा या जो लंबे समय से खाली हैं, उन पर टैक्स नहीं लगेगा. मकान से होने वाली कमाई टैक्स के दायरे में आएगी, लेकिन यदि प्रॉपर्टी का उपयोग पेशेवर काम के लिए हो रहा हो तो टैक्स नहीं देना होगा.

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सोनी कुमारी
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. सरल भाषा और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पहचान मानी जाती है. डिजिटल पत्रकारिता में समाचार लेखन और कंटेंट प्रेजेंटेशन का अच्छा अनुभव है. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
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