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भागलपुर की छोटी गलियों में बदलेगा सड़क निर्माण का तरीका, अब लगेंगे इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक

Bhagalpur News : नगर निगम क्षेत्र की 10 फीट या उससे कम चौड़ाई वाली गलियों में अब पीसीसी के बजाय इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक से सड़कें बनेंगी. नगर आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए तकनीकी मानकों का पालन अनिवार्य किया है. मानकों का उल्लंघन होने पर संबंधित कार्य का भुगतान भी रोक दिया जायेगा.

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Bhagalpur News : नगर निगम क्षेत्र की छोटी और संकरी गलियों में अब सड़क निर्माण की प्रक्रिया बदलने जा रही है. नगर आयुक्त ने इस संबंध में नया आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसी सड़कों के निर्माण में अब पीसीसी के स्थान पर इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक का उपयोग किया जायेगा. यह व्यवस्था नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश तथा राज्य सरकार के पूर्व जारी संकल्प के अनुरूप लागू की गयी है.

वर्षा जल संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा

जारी आदेश में कहा गया है कि जिन गलियों की चौड़ाई 10 फीट या उससे कम है, वहां निर्माण अथवा पक्कीकरण के दौरान इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक का प्रयोग किया जायेगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य वर्षा जल को जमीन के भीतर समाने का अवसर देना है, जिससे भूजल स्तर के संरक्षण और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ावा मिल सके.

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Bhagalpur News : तय तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार होगा निर्माण

नगर निगम के टेक्निकल सेल द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट्स (एसओआर) के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराया जायेगा. पेवर ब्लॉक बिछाने से पहले सब-बेस तैयार किया जायेगा. इसके बाद वाटर बाउंड मैकाडम (डब्ल्यूबीएम) अथवा जीएसबी की परत बिछायी जायेगी और उसके ऊपर सैंड कुशनिंग लेयर तैयार की जायेगी. इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य ब्लॉकों को मजबूती से स्थापित करना और धंसने जैसी समस्या से बचाव करना है.

अभियंताओं को पालन सुनिश्चित करने का निर्देश

नगर आयुक्त ने निगम के सभी अभियंताओं और प्रभारी योजना शाखा को निर्देश दिया है कि छोटी गलियों एवं पथों से संबंधित सभी नयी योजनाओं में इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक का ही उपयोग सुनिश्चित किया जाये. साथ ही आदेश का पूरी तरह अनुपालन कराने की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों को सौंपी गयी है.

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पेवर ब्लॉक निर्माण के लिए निर्धारित किये गये मानक

इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक से बनने वाली सड़कों के निर्माण में तकनीकी मानकों का पालन अनिवार्य रहेगा. नगर आयुक्त के आदेश में इसके लिए छह प्रमुख बिंदु निर्धारित किये गये हैं.

  • नई सड़क और नाला निर्माण से पहले पुरानी सड़क को अनिवार्य रूप से हटाया जायेगा.
  • नाले का वर्टिकल लेवल और उसका स्लोप निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जायेगा, ताकि जलजमाव की स्थिति नहीं बने.
  • गाद की सफाई के लिए तकनीकी मानकों के अनुसार आवश्यक दूरी पर उपयुक्त चेंबर बनाया जायेगा.
  • सड़क बनने के बाद मरम्मत कार्य की स्थिति में ईंट सोलिंग की समुचित व्यवस्था की जायेगी.
  • एमबी बुक करते समय केवल सामग्री की खपत को आधार नहीं बनाया जायेगा, बल्कि कार्य की गुणवत्ता और अपेक्षित परिणाम को प्राथमिकता दी जायेगी.
  • निरीक्षण में यदि निर्धारित मानकों का पालन नहीं पाया गया तो संबंधित निर्माण कार्य का भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा.

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सोनी कुमारी
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. सरल भाषा और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पहचान मानी जाती है. डिजिटल पत्रकारिता में समाचार लेखन और कंटेंट प्रेजेंटेशन का अच्छा अनुभव है. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
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