Bihar Basera Abhiyan: वासभूमिहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में अभियान बसेरा के तहत विशेष शिविर लगाए जाएंगे. जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के निर्देश और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश के अनुपालन में 22 से 25 सितंबर 2026 तक सभी पंचायत सरकार भवनों में आवेदन लेने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही अंचल कार्यालयों में 28 सितंबर तक आवेदन प्राप्त करने की विशेष व्यवस्था रहेगी.
पंचायत सरकार भवनों में 25 सितंबर तक लगेंगे शिविर
जिले की सभी पंचायतों के पंचायत सरकार भवनों में 22 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे. इन शिविरों में अभियान बसेरा के तहत संभावित वासभूमिहीन लाभुकों से आवेदन लिए जाएंगे. शिविरों के सुचारू संचालन के लिए संबंधित पदाधिकारी और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी.
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Bihar Basera Abhiyan: अंचल कार्यालयों में 28 सितंबर तक आवेदन की व्यवस्था
जिला प्रशासन के अनुसार सभी अंचल कार्यालयों में 22 सितंबर से 28 सितंबर 2026 तक प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से आवेदन प्राप्त करने की विशेष व्यवस्था रहेगी. निर्धारित अवधि के बाद भी सामान्य कार्यालय अवधि में अभियान बसेरा से संबंधित आवेदन स्वीकार किए जाते रहेंगे.
हर आवेदन पर मिलेगी पावती
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन जमा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन संख्या और प्राप्ति तिथि अंकित पावती अनिवार्य रूप से दी जाएगी. साथ ही प्राप्त आवेदनों का विधिवत पंजी संधारित किया जाएगा, ताकि उनकी स्थिति और आगे की कार्रवाई की निगरानी की जा सके.
ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा
लाभुकों की सुविधा के लिए बिहारभूमि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था भी उपलब्ध है. जिला प्रशासन ने कहा है कि आवेदन जमा करने के लिए किसी लाभुक को राज्य मुख्यालय पटना जाने की आवश्यकता नहीं है. वे अपने निकटतम पंचायत सरकार भवन में आयोजित शिविर में आवेदन दे सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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फ्लेक्स और होर्डिंग से होगा प्रचार-प्रसार
अभियान की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए पंचायत सरकार भवनों और अंचल कार्यालयों के प्रमुख स्थानों पर फ्लेक्स एवं होर्डिंग लगाए जाएंगे. इनके माध्यम से शिविर, आवेदन प्रक्रिया, पावती और ऑनलाइन सुविधा की जानकारी दी जाएगी.
जांच के बाद पात्र लाभुकों पर होगी कार्रवाई
शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित अंचल कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा. अंचल कार्यालय नियमानुसार आवेदनों की जांच करेगा और पात्र पाए जाने वाले लाभुकों के संबंध में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा. जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को शिविर संचालन, पावती निर्गत करने और आवेदनों के निष्पादन की नियमित मॉनिटरिंग का निर्देश दिया है.



