🟡 Gold (10g) : ₹ 1,35,029.33 ⚪ Silver (1kg) : ₹ 2,00,289.25 💵 USD / INR : ₹ 95.35 📈 Sensex : 77,966.35 (-0.24%) 📊 Nifty 50 : 24,435.95 (-0.15%)
🟡 Gold (10g) : ₹ 1,35,029.33 ⚪ Silver (1kg) : ₹ 2,00,289.25 💵 USD / INR : ₹ 95.35 📈 Sensex : 77,966.35 (-0.24%) 📊 Nifty 50 : 24,435.95 (-0.15%)
विज्ञापन

वायरल वीडियो

[live_label]
[live_label]

Kolkata News: अभया के पिता या वकील को 11 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन

Kolkata News: तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव कुणाल घोष द्वारा दायर मानहानि मामले में बैंकशाल कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट बेंच की ओर से भेजे गए आदेश में कहा गया है कि आरोपी पक्ष यानी अभया के पिता या उनके अधिवक्ता को 11 सितंबर सुबह 10:30 बजे अदालत में हाजिर होना होगा.

इस मामले की जानकारी कुणाल घोष ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की. उन्होंने बताया कि मानहानि का यह केस नौ अगस्त को भाजपा के नबान्न अभियान के दौरान दिए गए एक विवादित बयान से जुड़ा है. उस वक्त अभया के पिता ने मीडिया से कहा था कि सीबीआई ने कथित तौर पर पैसों के लेन-देन के बाद जांच को कमजोर कर दिया और यह भी आरोप लगाया कि कुणाल घोष ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाकर मामले को अपने पक्ष में निपटा लिया.

कुणाल घोष ने इस बयान को उनकी छवि के खिलाफ बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने साफ कहा कि यह टिप्पणी मानहानिकारक है और इसी आधार पर मामला दायर किया गया. शुक्रवार सुबह उन्होंने फिर से एक्स हैंडल के जरिए नोटिस जारी होने की पुष्टि की.

इसे भी पढ़ें-झारखंड हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के 4 अफसरों पर 25-25 हजार का लगाया जुर्माना

विज्ञापन
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
संबंधित खबरें
विज्ञापन

जरूर पढ़ें

Patna
overcast clouds
30 ° C
30 °
30 °
89%
1m/s
100%
गुरु
38 °
शुक्र
35 °
शनि
36 °
रवि
35 °
सोम
27 °

अन्य खबरें