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सहारा रिफंड में बड़ा अपडेट, ‘री-सबमिशन’ सुविधा शुरू; गलतियों को सुधारकर कर सकेंगे दावा

Sahara Refund: सहारा रिफंड पोर्टल पर री-सबमिशन सुविधा शुरू, निवेशक अब अपने क्लेम में सुधार कर फिर से आवेदन कर सकते हैं. नई व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपये तक के दावे पर री-सबमिशन की सुविधा दी गई है और भुगतान 45 दिन में पूरा होगा. CRCS सहारा रिफंड सिस्टम से जुड़े निवेशकों के लिए यह बड़ा अपडेट राहत लेकर आया है.

Sahara Refund: सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल (CRCS Sahara Refund Portal) पर निवेशकों के लिए एक अहम सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत अब उन आवेदकों को दोबारा मौका दिया जा रहा है जिनके क्लेम में पहले ‘कमी (Deficiency)’ का मैसेज आया था. इस नए अपडेट के बाद निवेशक अपनी गलतियों को सुधारकर फिर से दावा जमा कर सकते हैं. सफल आवेदन के बाद 45 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है.

री-सबमिशन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया)

री-सबमिशन सुविधा के तहत निवेशक अब अपने पुराने आवेदन को सुधार सकते हैं. इसके लिए उन्हें पोर्टल पर कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

  • सबसे पहले सहारा री-सबमिशन पोर्टल पर जाना होगा
  • इसके बाद क्लेम रिक्वेस्ट नंबर (CRN) और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना होगा
  • लॉगिन के बाद आवेदन में बताई गई कमियों को ध्यान से चेक करना होगा
  • गलत जानकारी या दस्तावेजों को हटाकर सही दस्तावेज अपलोड करने होंगे
  • जरूरत होने पर आवेदन की जानकारी को अपडेट करना होगा
  • सभी सुधार करने के बाद फॉर्म को दोबारा सबमिट करना होगा
  • सबमिशन के बाद आवेदन की जांच फिर से की जाएगी
  • जांच पूरी होने के बाद भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी

नई व्यवस्था में क्या बदला?

नई व्यवस्था में निवेशकों को पहले से ज्यादा राहत दी गई है. अब 10 लाख रुपये तक के कुल क्लेम के लिए री-सबमिशन का विकल्प उपलब्ध है, जिससे अधिक निवेशकों को इसका लाभ मिलेगा. पहले यह सुविधा सीमित दायरे में थी.

वहीं जिन आवेदकों के दस्तावेज पहले सही पाए गए थे, उन्हें पहले ही प्रति आवेदन ₹50,000 तक की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रक्रिया शुरू

यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई है. सहारा-सेबी रिफंड खाते से धनराशि को केंद्रीय रजिस्ट्रार को ट्रांसफर किए जाने के बाद यह भुगतान व्यवस्था लागू हुई. अब री-सबमिशन सुविधा के जरिए उन निवेशकों को भी राहत दी जा रही है जिनके आवेदन पहले तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से अधूरे रह गए थे.

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सोनी कुमारी
सोनी कुमारी
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