Bhagalpur Airport News: भागलपुर हवाई अड्डा क्षेत्र में बने 845 भवनों को लेकर नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. निगम की ओर से सभी संबंधित भवन मालिकों को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर अपने भवन का स्वीकृत नक्शा अथवा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. तय समय सीमा में दस्तावेज जमा नहीं करने वालों के खिलाफ अवैध निर्माण मानते हुए कार्रवाई की जाएगी.
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अवैध निर्माण की आशंका में भेजे गए नोटिस
नगर निगम की अतिक्रमण शाखा के प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि फिलहाल सभी 845 भवनों को अवैध निर्माण की आशंका के आधार पर नोटिस जारी किया गया है. दस्तावेजों की जांच के बाद ही यह तय होगा कि संबंधित भवन वैध हैं या नहीं. जिन लोगों के पास स्वीकृत भवन नक्शा या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की एनओसी उपलब्ध होगी, उनके निर्माण को वैध माना जाएगा.
दस्तावेज नहीं देने वालों पर चलेगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
अतिक्रमण शाखा ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित सात दिनों के भीतर आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं करने वाले भवनों को अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा जाएगा. इसके बाद नगर निगम नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा. प्रशासन का कहना है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.
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जहां संभव होगा, वहां मिलेगी नक्शा स्वीकृत कराने की सुविधा
नगर निगम का कहना है कि जिन भवनों का नक्शा नियमानुसार स्वीकृत कराया जा सकता है, उन्हें आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया जाएगा. हालांकि, जो निर्माण नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे या जिनके मालिक निर्धारित समय में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है.
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