Rahul Gandhi Supreme Court: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को मामले में आगे कार्यवाही न करने का निर्देश दिया है. साथ ही सीबीआई और ईडी को भी राहुल गांधी से जुड़े इस मामले में हाई कोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने को कहा है.
लाल किले के समारोह में फिर नहीं दिखे राहुल-खरगे, गिरिराज ने साधा निशाना
STORY | SC asks Allahabad HC not to proceed with DA case against Rahul Gandhi
— Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2026
In a relief to Rahul Gandhi, the Supreme Court on Monday asked the Allahabad High Court not to proceed with a disproportionate assets case against the Congress leader.
The top court also asked the CBI… pic.twitter.com/U5NdXKgJAf
हाईकोर्ट के आदेश से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच सीबीआई और ईडी से कराने का निर्देश दिया गया था.
इसी आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की. राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील रखी.
अब हाईकोर्ट में रिपोर्ट नहीं दे सकेंगी CBI-ED
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में सीबीआई और ईडी फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकेंगी. हाई कोर्ट को भी मामले में आगे की कार्यवाही नहीं करने को कहा गया है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले एस. विग्नेश शिशिर को नोटिस जारी किया.
बीजेपी कार्यकर्ता की याचिका से शुरू हुआ मामला
राहुल गांधी के खिलाफ मामला कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर की याचिका से जुड़ा है. वह बीजेपी कार्यकर्ता हैं. उन्होंने राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता होने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था.
इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच सीबीआई और ईडी से कराने का निर्देश दिया गया था. अब हाई कोर्ट के इस आदेश को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
इसे भी पढ़ें-



