Bihar Monsoon Session: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार का दिन कई बड़े फैसलों के नाम रहा. सदन ने कानून-व्यवस्था, शिक्षा, नगर विकास, पंचायत व्यवस्था और स्टाम्प कानून से जुड़े 13 महत्वपूर्ण विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया. इन फैसलों के बाद अब पेपर लीक गिरोह, भू-माफिया और संगठित अपराधियों पर शिकंजा कसने का रास्ता साफ हो गया है. वहीं सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और गाली-गलौज करने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.
पेपर लीक गिरोह और भू-माफिया पर सीधे CCA की कार्रवाई
विधानसभा ने बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी. नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक गिरोह, भू-माफिया, संगठित अपराध, विस्फोटक से जुड़े अपराध, वन संपदा की तस्करी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब सीधे क्राइम कंट्रोल एक्ट (CCA) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन को बताया कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ अभद्र भाषा, गाली-गलौज या अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है. ऐसे मामलों में छह महीने से एक वर्ष तक की जेल हो सकती है.
निजी विश्वविद्यालयों को लेकर बदले नियम
निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार चाहती है कि बिहार के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े. उन्होंने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए हर वर्ष हजारों करोड़ रुपये राज्य से बाहर जा रहे हैं, इसलिए बिहार में ही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का माहौल तैयार किया जा रहा है.
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उन्होंने बताया कि यदि कोई प्रायोजक संस्था भवन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का लिखित आश्वासन देती है, तो उसे एक सत्र के लिए अस्थायी संचालन की अनुमति दी जाएगी. तय समय सीमा में शर्तें पूरी नहीं होने पर यह अनुमति स्वत: समाप्त हो जाएगी.
स्टाम्प ड्यूटी चोरी पर अब लगेगा बराबर का जुर्माना
सदन ने भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक भी पारित कर दिया. इसके तहत यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का वास्तविक मूल्य छिपाकर कम स्टाम्प शुल्क देता है, तो उससे बकाया राशि के बराबर जुर्माना वसूला जाएगा.
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री मदन सहनी ने बताया कि अब निबंधन अधिकारियों को जमीन के बाजार मूल्य की जांच करने का अधिकार मिलेगा. साथ ही अपने दायित्वों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
इन विधेयकों पर भी लगी मुहर
बुधवार को विधानसभा ने कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी मंजूरी दी. इनमें शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विद्यालय विधेयक, बिहार अभियंत्रण (संशोधन) विश्वविद्यालय विधेयक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विद्यालय विधेयक, बिहार कारा सुधारात्मक सेवा विधेयक, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान निरसन विधेयक, निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, बिहार राज्य पंचायत (संशोधन) विधेयक और बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक शामिल हैं.


