Bhagalpur : भागलपुर में मादक पदार्थ से जुड़े एक मामले में अदालत ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया है. एनडीपीएस एक्ट के तहत चल रहे इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया.
बरारी थाना क्षेत्र में हुई थी गिरफ्तारी
विशेष लोक अभियोजक श्रीधर कुमार सिंह के अनुसार, मामला वर्ष 2025 में बरारी थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मोहद्दीनगर निवासी राजा कुमार साह को हिरासत में लिया था. तलाशी के दौरान उसके पास से 2.75 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई थी.
साक्ष्यों के आधार पर आया फैसला
मामले की जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपना पक्ष रखा. उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण करने के बाद एडीजे-वन की अदालत ने आरोपी को दोषी माना.
10 माह 4 दिन जेल में बिताने का आदेश
अदालत ने आरोपी राजा कुमार साह को 10 माह 4 दिन के कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय के फैसले के बाद मामले का निष्पादन कर दिया गया.
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