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JPSC परीक्षा रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, अब फैसले का इंतजार

JPSC Exam Case : झारखंड हाईकोर्ट में तीन प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है. राज्य सरकार ने सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट पेश की और सभी पक्षों की दलीलें सुनी गईं. अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए दोनों पक्षों को शॉर्ट रिटेन नोट दाखिल करने की अनुमति दी.

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JPSC Exam Case : झारखंड हाईकोर्ट में तीन प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है. राज्य सरकार ने सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट पेश की और सभी पक्षों की दलीलें सुनी गईं. अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए दोनों पक्षों को शॉर्ट रिटेन नोट दाखिल करने की अनुमति दी.

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JPSC Exam Case : झारखंड में तीन प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाएं अब हाईकोर्ट के फैसले के इंतजार में हैं. सोमवार, 12 अक्तूबर को संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) नियुक्ति परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी.

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और प्रार्थियों तथा सरकार को शॉर्ट रिटेन नोट दाखिल करने की अनुमति दी.

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तीन याचिकाओं में उठाया गया विज्ञापन रद्द करने का मुद्दा

सीडीपीओ नियुक्ति परीक्षा को लेकर प्रार्थी सुभाष मुर्मू और अन्य ने राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी है. वहीं, जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन रद्द किए जाने के खिलाफ दीपमाला, आशीष अक्षत, आकांक्षा मिंज और अन्य ने याचिका दायर की है. फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने के फैसले को सौरभ सिंह और अन्य ने चुनौती दी है. इन याचिकाओं में प्रार्थियों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है.

45 मिनट में पूरी हुई सुनवाई

न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई दोपहर 2:15 बजे शुरू होकर 3 बजे समाप्त हुई. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और महाधिवक्ता रोहित राय ने पक्ष रखा. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की. हस्तक्षेपकर्ताओं ने भी अपनी दलीलें पेश कीं. राज्य सरकार की बहस पूरी होने और सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

अपील याचिकाओं के साथ जोड़ने की मांग भी खारिज

इन रिट याचिकाओं को संबंधित अपील याचिकाओं के साथ टैग करने की मांग पर दायर विशेष मेंशन को चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने खारिज कर दिया. वहीं, विज्ञापन रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. अदालत ने दोनों पक्षों को बहस के शॉर्ट रिटेन नोट दाखिल करने की अनुमति दी है. फैसले की तारीख घोषित होने की जानकारी उपलब्ध नहीं है.

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नियुक्ति प्रक्रिया की आगे की स्थिति पर नजर

तीनों मामलों में राज्य सरकार की अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट का फैसला संबंधित परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है. फिलहाल अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है.

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Soni
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
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