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UGC New Rules : सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के हाल के नियमों पर लगाई रोक

UGC New Rules : सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अस्थायी रोक लगाई है. 2012 के नियम फिलहाल लागू रहेंगे और अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.

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UGC New Rules : 13 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हाल ही में बनाए गए नए नियमों पर रोक लगा दी. इन नियमों को कई पक्षों ने चुनौती दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये नियम संविधान और यूजीसी अधिनियम, 1956 के खिलाफ हैं. कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक 2012 के यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे.

सुनवाई

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बागची की पीठ ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों की समीक्षा केवल संवैधानिक वैधता और कानूनी आधार पर की जा रही है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि देश के शैक्षणिक संस्थान स्वतंत्र, न्यायसंगत और समावेशी होने चाहिए. कोर्ट ने जातिगत भेदभाव से जुड़े नियमों पर रोक लगाते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी छात्रों को समान अवसर मिले.

याचिकाकर्ता का पक्ष

याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए नए नियमों को स्थगित कर दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी.

विरोध प्रदर्शन

नए नियमों के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन हुए. छात्र समूहों और विभिन्न संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ये नियम तुरंत वापस लिए जाएं.

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सोनी कुमारी
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. सरल भाषा और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पहचान मानी जाती है. डिजिटल पत्रकारिता में समाचार लेखन और कंटेंट प्रेजेंटेशन का अच्छा अनुभव है. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
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