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Bhagalpur : भागलपुर जिलाधिकारी के आदेशानुसार श्रावणी मेला के अवसर पर कांवरियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिले में अवैध रूप से रूपांतरित डबल डेकर वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. यह निर्णय 04 जुलाई 2027 को देवघर (झारखंड) में आयोजित अंतरराज्यीय बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में लिया गया है.
मेला क्षेत्र में नहीं चलेंगे रूपांतरित डबल डेकर वाहन
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि श्रावणी मेला, 2026 के दौरान भागलपुर जिला क्षेत्र में किसी भी अवैध रूप से रूपांतरित डबल डेकर वाहन का परिचालन नहीं किया जाएगा. इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर तथा अनुमंडल पदाधिकारी सदर, भागलपुर, कहलगांव एवं नवगछिया को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
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पुलिस और परिवहन विभाग को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश
साथ ही, वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर एवं पुलिस अधीक्षक, नवगछिया को भी आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.
सुरक्षित यात्रा के लिए जिला प्रशासन की आमजन से अपील
जिला प्रशासन ने आमजन, वाहन संचालकों एवं श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुरक्षा संबंधी इस आदेश का पालन करें तथा श्रावणी मेला को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने में प्रशासन का सहयोग करें.
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