Khan Sir Coaching Controversy: राजधानी पटना के चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के संचालक खान सर (फैजल खान) को बड़ी राहत मिली है. पटना सिविल कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. इसी मामले में गिरफ्तार किए गए उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों (बॉडीगार्ड्स) को भी कोर्ट से जमानत मिल गई है.
आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश के मामले में मिली राहत
खान सर की ओर से उनके अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. सोमवार को इस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने उन्हें राहत प्रदान की. उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अदालत के आदेश के बाद अब उन्हें इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिल गई है.
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पहले पूरी हो चुकी थी सुनवाई, सुरक्षित रखा गया था फैसला
जानकारी के अनुसार, अदालत में इस मामले की सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खान सर उर्फ फैजल खान की आपराधिक पृष्ठभूमि (क्रिमिनल हिस्ट्री) की जानकारी भी मांगी थी. बचाव पक्ष ने अदालत को बताया था कि पुलिस इस मामले में केस फाइल को अंतिम रूप दे चुकी है, इसलिए किसी पूर्व आपराधिक मामले का उल्लेख नहीं किया गया.
10 जुलाई को नहीं आ सका था फैसला
इस मामले में 10 जुलाई को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण आदेश जारी नहीं हो सका था. इसके बाद सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए खान सर और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों को राहत दे दी.
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जानिए क्या है पूरा मामला
कदमकुआं थाना पुलिस ने 4 जून 2026 को खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के पास हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया था. प्राथमिकी में खान सर, उनके दो सुरक्षा कर्मियों और अन्य अज्ञात लोगों को नामजद किया गया था. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान पुलिस ने दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. अब अदालत से जमानत मिलने के बाद तीनों को बड़ी राहत मिली है.
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