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गोविंद मर्डर केस में आरोपी डॉ. जैसमीन परवीन को राहत, हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

Govind Murder Case : मुजफ्फरपुर के गोविंद शर्मा हत्याकांड में आरोपी डॉक्टर जैसमीन परवीन को पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. अब उन्हें सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर जमानत का बंध पत्र दाखिल करना होगा.

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Govind Murder Case : मुजफ्फरपुर के गोविंद शर्मा हत्याकांड में आरोपी डॉक्टर जैसमीन परवीन को पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. अब उन्हें सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर जमानत का बंध पत्र दाखिल करना होगा.

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Govind Murder Case : मुजफ्फरपुर के चर्चित गोविंद शर्मा हत्याकांड में पटना की डॉक्टर जैसमीन परवीन को अब गिरफ्तारी का डर नहीं रहेगा. पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. हालांकि, जमानत की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन्हें अब सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर जमानत का बंध पत्र दाखिल करना होगा. इससे पहले ट्रायल कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी.

Govind Murder Case : आरोपी के खिलाफ जारी हुआ था वारंट

डॉ. जैसमीन परवीन की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ताओं ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया था. बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें राहत दे दी.

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उनके अधिवक्ता शरद सिन्हा ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अब जैसमीन परवीन सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर जमानत का बंध पत्र दाखिल करेंगी. इससे पहले मामले के अनुसंधानकर्ता और नगर थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह की अर्जी पर फरार रहने के कारण सीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था.

मुख्य शूटर राजा सिंह कर चुका है सरेंडर

गोविंद हत्याकांड में फरार आरोपियों में साहेबगंज के प्रताप पट्टी निवासी मुख्य शूटर राजा सिंह, महराजी पोखर निवासी मनीष कुमार और पटना की डॉक्टर जैसमीन परवीन के नाम शामिल थे. इनमें मुख्य शूटर राजा सिंह पहले ही अदालत में आत्मसमर्पण कर चुका है. वहीं, जैसमीन परवीन को अब हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है.

तीन आरोपियों के खिलाफ दाखिल हो चुकी है चार्जशीट

इस मामले में पुलिस 31 अगस्त को तीन आरोपियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. अनुसंधानकर्ता इंस्पेक्टर जयप्रकाश सिंह ने कुमार रणंजय ओंकार, उसके सहयोगी सौरभ उपाध्याय उर्फ सौरभ कुमार और मास्टरमाइंड रजनीकांत उर्फ बाबुल चौधरी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. सीजेएम कोर्ट से संज्ञान लिए जाने के बाद मामले को सेशन ट्रायल के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में भेज दिया गया है.

एडीजे-17 की अदालत में होगी आगे की सुनवाई

फिलहाल गोविंद हत्याकांड की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-17 की अदालत में चल रही है. तीनों आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय होने के बाद सेशन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी.

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गौरतलब है कि 31 मई की रात मुजफ्फरपुर शहर के छोटी कल्याणी चौक के पास स्थित एक अपार्टमेंट में गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी.

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Soni
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
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